वन विभाग कवर्धा द्वारा अवैध अतिक्रमण के विरूद्ध कार्यवाही, आरोपी को भेजा गया जेल।


कबीरधाम,,,दिनांक 01.06.2025 को वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) के अंतर्गत परिसर चतरी के कक्ष क्रमांक पी.एफ.527 में अवैध अतिक्रमण की सूचना प्राप्त होने पर  निखिल अग्रवाल, वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा के निर्देशन,  सुयश धर दीवान, उपवनमण्डलाधिकारी, पंडरिया के मार्गदर्शन एवं  महेन्द्र कुमार जोशी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, पंडरिया (पूर्व) के कुशल नेतृत्व में वन परिक्षेत्र पंडरिया (पूर्व) एवं (पश्चिम) के वन अमला द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये वन क्षेत्र में किये गये अवैध कब्जे को खाली कराया गया।


प्रकरण में संलिप्त आरोपी मानसिंह वल्द सूतन गोड़, निवासी ग्राम मंगली, थाना कुकदूर, जिला-कबीरधाम के विरूद्ध भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33(1)क, धारा 33(1)ग, धारा 33(1)घ, धारा 33(1)च एवं वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2(16),(ख), धारा 51 एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 की धारा 3, 4 के तहत कार्यवाही किया जाकर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 20712/19 दिनांक 01.06.2025 दर्ज किया गया एवं दिनांक 03.06.2025 को जांच कार्यवाही के दौरान विधिवत आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्टेªट, पंडरिया, जिला-कबीरधाम (छ.ग.) के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 14 दिन के न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया।
अतिक्रमणरोधी कार्यवाही में  चैनदास खुटियाले, उपवनक्षेत्रपाल,  संतोष सिंह साकत,  दिलीप कुमार चन्द्राकर,  सुभाष चन्द्र भारद्वाज,  जोधन सिंह ठाकुर, वनपाल,  सुदर्शन साहू,  अमरवीर सिंह मरकाम, कु. उमेश्वरी श्याम,  सीमा टांडिया, वनरक्षक ने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया।

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