03 दिसंबर मतगणना के दिन देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित

कवर्धा। विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तहत 03 दिसंबर 2023 मतगणना के दिन मतगणना स्थल के समीपस्थ जिले में संचालित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान कवर्धा टाउन, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान मवेशी बाजार एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को बंद रखने शुष्क अवधि घोषित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि मतगणना स्थल के समीपस्थ जिले में संचालित देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान कवर्धा टाउन, देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान मवेशी बाजार एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार को मतगणना दिनांक 03 दिसंबर 2023 को संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है।

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