03 दिसंबर मतगणना के दिन शुष्क दिवस घोषित
कवर्धा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने वाणिज्य कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय अटल नगर रायपुर से जारी निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 03 दिसंबर 2023 मतगणना के दिन जिले के सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने शुष्क दिवस घोषित किया है।
जारी आदेश में बताया गया है कि मतगणना स्थल के समीपस्थ जिले में संचालित सभी देशी मदिरा, विदेशी मदिरा दुकान, कम्पोजिट मदिरा दुकानों एवं मद्यभंडारण भाण्डागार तथा एफ.एल.4 (क) मून सिटी व्यवसायिक क्लब बार 03 दिसंबर 2023 मतगणना के दिन संपूर्ण दिवस पूर्णतः बंद रखे जाने के लिए शुष्क दिवस घोषित किया है। उक्त अवधि में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।